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कानून और न्याय मंत्रालय
इस समूह की गतिविधियां
बनाया गया : 13/09/2017
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विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है जो 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित चार्टर अधिनियम 1833 के बाद से है। उक्त अधिनियम में पहली बार विधायी शक्ति एकल प्राधिकारी, अर्थात् परिषद में गवर्नर जनरल के पास निहित थी। इस अधिकार और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की धारा 22 के तहत उनके अधीन निहित अधिकार के आधार पर, परिषद में गवर्नर जनरल ने 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रारंभ होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग भारतीय विधानमंडल द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया।